Bihar B-Ed Teacher News: पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर 2023 के अपने न्यायाधीश में स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धड़क शिक्षक के रूप में नियुक्ति करने के योग्य नहीं होंगे इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शैक्षिक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है|
राज्य ब्यूरो पटना राज्य में पहले से पांचवी कक्षा के बीएड योगिता धारी नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे ऐसे शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है इस संबंध में शिक्षक विभाग द्वारा माध्यमिक की राय ली जा चुकी है|
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सर्वोच्च न्यायालय में जल्द एसएलपी दायर करेगी सरकार
Bihar B-Ed Teacher News शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मध्यामिकता पीके शाही ने राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी डायर का सुझाव दिया है इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सम्मिलित पहले ही बन चुकी थी बीएड योगिता धारी नियोजित शिक्षक छठे चरण में पहले से पांचवी कक्षा में अध्यापक के रूप में बहाल हुए थे ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 10 हजार है|
पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से छठे चरण में नियोजित पहले से पांचवी कक्षा के बीएड योगिता धारी 10000 शिक्षकों में खलबली मची है|
Bihar B-Ed Teacher News : यह है मामला
Bihar B-Ed Teacher News पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर 2023 के आने अपने न्यायाधीश में स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्ति करने के योग्य नहीं होंगे इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है|
न्यायालय ने यह भी कहा की नियुक्ति शिक्षकों के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यानी एनसीटीई के वर्ष 2010 आयोजित अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा|
Bihar B-Ed Teacher News उच्च न्यायालय को बताया गया था कि 28 जून 2018 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को योग्य माना गया इसी अधिसूचना को सर्वोच्च न्यायालय चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार के मामले में दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया|
एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति के योग्य कहा गया था और उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष के अंदर 6 मा का एक ब्रिज कोर्स से संबंधित शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दिलाने का भी प्रावधान किया था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी वेद नहीं माना था|
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